चित्रकूट, अप्रैल 20 -- चित्रकूट। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा की अदालत ने घर में घुसकर किशोरी के साथ बुरी नियत से अश्लील हरकत करने के मामले में दोषी जग्गू कोल निवासी बाल्मीकि नगर कस्बा मानिकपुर को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो तेजप्रताप सिंह ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था।
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