हमीरपुर, फरवरी 6 -- मां को बुलाने जा रही बारह वर्षीय किशोरी के साथ छेड़खानी का मुकदमा मौदहा कोतवाली में दर्ज हुआ था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कीर्ति माला सिंह ने आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास व 8 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मौदहा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के ग्रामीण ने तहरीर देकर बताया कि 21 जनवरी 2017 को शाम 6.30 बजे उसकी बारह वर्षीय पुत्री मुहल्ले के क्रांति के घर मां को बुलाने जा रही थी। तभी रास्ते में गांव के होरीलाल व नरेश एवं बद्दर ने रोक लिया और उसके साथ छेड़खानी करने लगे। जब उसकी पुत्री ने विरोध किया तो जानमाल की धमकी दी। पुत्री के बताने पर तीनों के घर उलहना दिया तो उल्टे झगड़ने पर आमादा हो गए। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। जांच में बद्दर व जगदीश की नामजदगी गलत पाये...