उरई, सितम्बर 19 -- उरई। संवाददाता आटा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने वर्ष 2021 में किशोरी से हुए छेड़खानी के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने युवक को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा और चार हजार रुपये जुर्माना लगाया है।आटा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने वर्ष 2021 में थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी नाबालिग पुत्री घर में अकेली थी। इसी दौरान परासन गांव निवासी मनोज तिवारी उसके घर में घुस आया और अकेला पाकर किशोरी के साथ छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने गाली-गलौज की और भाग गया। पीड़िता की मां की तहरीर पर आटा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ घर में घुसकर छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने घटना के आठ दिन बाद न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया, जहां से उसे जिला कारागार उरई भे...