अलीगढ़, अगस्त 27 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। गांधीपार्क क्षेत्र में चार साल पहले किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश अभिषेक कुमार बगड़िया ने दोषी फूफा को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि गांधीपार्क थाना क्षेत्र के एक इलाके के व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि एक जुलाई 2021 को उनकी 12 वर्षीय बेटी क्षेत्र में ही अपने मामा के घर गई थी। वहां साली का पति मथुरा के थाना कोसीकलां क्षेत्र के गांव बेठन खुर्द (छोटी) निवासी राजू भी आया था। रात में सभी लोग छत पर सो रहे थे, तभी राजू ने बेटी के साथ छेड़छाड़ कर दी। अगले दिन किशोरी ने मां को घटना के बारे में बताया। पुलिस ने राजू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्यों व गवाहों क...