सासाराम, अप्रैल 21 -- सासाराम, निज संवाददाता। किशोरी से छेड़छाड़ के करीब तीन साल पुराने मामले में जिला जज सात अरविंद की विशेष पॉक्सो अदालत ने अभियुक्त बिक्रमगंज थाना क्षेत्र के खैराभूधर निवासी अनिल कुमार को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।

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