हापुड़, अप्रैल 9 -- हापुड़ संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ज्ञानेन्द्र सिंह यादव ने किशोरी का बदनियती से हाथ पकड़कर खींचने और अश्लील हरकत करने के आरोप में अभियुक्त को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक हरेंद्र त्यागी ने बताया कि सिंभावली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने सिंभावली थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 23 अगस्त की सुबह 10 बजे उनकी 14 वर्षीय बेटी उसके घर से चचेरे भाई के घर किसी काम से जा रही थी कि रास्ते में पेशाब घर के निकट उनके ही मौहल्ले के आजाद ने उनकी बेटी का रास्ते में बदनियती से हाथ पकड़ कर खीच लिया। किसी तरह पीड़ित की पुत्री आरोपी से छूटकर रोती हुई घर आई और घटना के बारे में उन्हें जानकारी दी।...