मुजफ्फरपुर, अगस्त 28 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। बरियारपुर थाना क्षेत्र एक गांव में पिछले वर्ष सोई अवस्था में 12 वर्षीया किशोरी के साथ छेड़खानी में सुनील कुमार को व मारपीट करने में उसके बड़े भाई संजीत कुमार को दोषी करार दिया गया है। सजा के बिंदू पर नौ सितंबर को सुनवाई होगी। इसके बाद विशेष कोर्ट दोनों को सजा सुनाएगी। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने दोनों को शुक्रवार को दोषी ठहराया। वहीं, इन दोनों की मां प्रमीला देवी व पिता संजय राम को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामले में विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष छह गवाहों को पेश किया।किशोरी के मौसा ने पिछले वर्ष बरियारपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें सुनील कुमार उसके बड़े भाई संजीत कुमार, उसके पिता संजय राम व माता प्रमीला...