मुजफ्फरपुर, जनवरी 17 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। अहियापुर थाने के एक गांव में साढ़े चार वर्ष पूर्व रात में घर में घुसकर 14 वर्षीया किशोरी से छेड़खानी के मामले में दोषी सुबोध राय को कोर्ट ने तीन वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने शुक्रवार को उसे सजा सुनाई। मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट के समक्ष पांच गवाहों को पेश किया। किशोरी के चाचा ने 28 जुलाई 2021 को अहियापुर थाने में एफआईआर कराई थी। कहा था कि 27 जुलाई 2021 की रात लगभग दस बजे घर में सोया हुआ था। उसी समय भतीजी के चिल्लाने की आवाज आयी। वह दौड़कर गए और चिल्लाने का कारण पूछा तो उसने बताया कि सुबोध राय कमरे में घुसकर छेड़खानी कर रहा था। उसने बता...