किशोरी से छेड़खानी में तीन साल की सजा
महोबा, मई 12 -- महोबा, संवाददाता किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाते हुए दस हजार का जर्माना ठोंका है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कबरई पुलिस को दी तहरीर में पीड़ित ने बताया कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री 5 नवंबर 2021 को शाम गांव में स्थित दुकान गई थी जहां से लौटते समय पड़ोसी ने उसका रास्ता रोक लिया और छेड़खानी करने लगा। बेटी ने विरोध किया तो मारपीट कर जानमाल की धमकी दी गई। शोर शराबा सुनकर वह अपने पुत्र के साथ बचाने पहुंचा तो अजय व्यास ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर मारपीट की । यह भी पढ़ें- छेड़छाड़ करने वाले दोषी को एक वर्ष की कैद बाद में दबंग जानमाल की धमकी देते हुए मौके से भाग गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर पत्रावली कोर्ट में पेश की। अपर सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान ने ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.