बांदा, जून 20 -- बांदा। किशोरी के साथ छेड़खानी, मारपीट,गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के मामले मे दोषी को विशेष न्यायाधीश पाक्सों प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने शनिवार को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 2500 का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अर्थदंड की समस्त धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप मे दी जायेगी। विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र द्विवेदी ने बताया कि बदौसा थाना क्षेत्र का एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 29 जनवरी 2020 को प्रथमिकी दर्ज करायी कि 28 जनवरी 2020 शाम 5 बजे उसकी 14 वर्षीय पुत्री अपने खेत मे घास लेने साईकिल से जा रही थी, बाइक से आ रहे आनंद सिंह पुत्र राम गोपाल को देखकर बगल मे खड़ी हो गयी। तब उसने वही पर बाइक खड़ी कर उसकी पुत्री के साथ अश्लील हरकते करने लगा तो वह चिल...