बांदा, मई 27 -- बांदा। किशोरी के साथ छेड़खानी के मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सों प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने दोषी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 2000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी। विशेष लोक अभियोजक रामसुफल सिंह गौर ने बताया कि बबेरू थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने तहरीर देकर 17 मई 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया कि 27 अप्रैल को जब वह अपने खेत मे गेहूं कतराने के लिए गई थी तो घर में 11 वर्षीय पुत्री और 2 बच्चे घर पर थे। यह भी पढ़ें- दुराचार के दोषी को 20 साल की जेल 28 अप्रैल की रात 3 बजे उसी के गांव का 45 वर्षीय रामप्रकाश ने बुरी नीयत से उसके साथ अश्लील हरकते करने लगा।...