अलीगढ़, फरवरी 3 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। इगलास क्षेत्र में 10 साल पहले घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो प्रथम अनिल कुमार की अदालत ने बाल अपचारी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 27 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पूरी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंढीर ने बताया कि इगलास क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि छह सितंबर 2016 को उनकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। दोपहर करीब 12 बजे उनके गांव का किशोर घर में घुस आया और युवती से छेड़छाड़ कर दी। उसके कपड़े फाड़ दिए। तभी उसकी बहन आ गई, जिसे देख बाल अपचारी फरार हो गया। जाते हुए धमकी दी कि किसी को बताया कि तुझे व तेरे भाई को जान से मार दूंगा। पुलिस ने बाल अपचारी के खिलाफ चार...
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