महाराजगंज, जुलाई 10 -- महराजगंज, हिन्दुस्तान टीम। सोनौली थाना क्षेत्र के शरीफ को किशोरी संग दुष्कर्म के आरोप में विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट विनोद कुमार पंचम ने दोष सिद्ध करार दिया है। आरोपित को 20 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 51 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित किशोरी के पिता ने थाना सोनौली में तहरीर दी कि शरीफ अली मुर्गा की दुकान चलाता है। उसकी बेटी को फरवरी-2023 में बहला-फुसला कर अपने घर ले गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। थाना सोनौली ने मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना के बाद शरीफ के विरुद्ध किशोरी संग दुष्कर्म के आरोप में आरोपपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। मुकदमें के परीक्षण के दौरान विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट विनोद कुमार पंचम ने अभिलेखीय साक्ष्यों, गवाहों तथा बचाव पक्ष व विशेष लो...