कानपुर, अप्रैल 17 -- कानपुर देहात, संवाददाता। मंगलपुर थाना क्षेत्र के कस्बा झींझक के एक मोहल्ले की रहने वाली किशोरी को बहलाकर ले जाने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे कोर्ट संख्या-15 ने पड़ोस मेंरहने वाले दपंति को दोषी सिद्ध होने पर छह साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर 6-6 हजार रुपये जुर्माना भी किया। एडीजीसी अजय कुमार तिवारी ने बताया कि कस्बा झींझक के एक मोहल्ले में रहने वाली किशोरी घर से सेाने चांदी के आभूषण ,85 हजार रुपये नगद लेकर एक अगस्त 2012 को गायब हो गई थी। मामले में उसके पिता ने मोहल्ले के रहने वाले सुनील कुमार उर्फ पुत्तन पर अपने बहनोई राजेंद्र व बहन पप्पी के सहयोग से पुत्री को बहलाकर ले जाने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के बाद मुकदमें में दुष्कर्म की धारा ब...