लखीमपुरखीरी, जून 12 -- किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे रेनू सिंह ने आरोपी को सात वर्ष के कारावास समेत 20,000 रुपये जुर्माने की डज सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी कपिल कटियार ने बताया कि फरधान थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को 9 नवम्बर 2020 को थाना क्षेत्र के ही मनिकापुर गांव का रहने वाला पवन कुमार बहला-फुसला कर भगा ले गया था। किशोरी के पिता ने इसकी रिपोर्ट दर्ज करायी थी। विवेचना के बाद आरोपपत्र दाखिल होने पर अभियोजन ने मामले को साबित करने के लिए वादी और पीड़िता समेत कई गवाहों को पेश किया। एडीजे रेनू सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी पवन कुमार को दोषी पाते हुए सजा सुना दी।

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