नोएडा, मई 26 -- ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। जिला न्यायालय ने किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में आरोपी सतीश की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। अभियोजन पक्ष के अनुसार बिसरख थाने में पांच दिसंबर 2025 को एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता के मुताबिक उसकी 14 वर्षीय बेटी एक दिसंबर की शाम घर से लापता हो गई थी। आरोप लगाया था कि गांव का रहने वाला सतीश उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। बचाव पक्ष ने अदालत में तर्क दिया कि एफआईआर चार दिन की देरी से दर्ज कराई गई और देरी का कोई ठोस कारण भी नहीं बताया गया। यह भी पढ़ें- सोशल मीडिया का नहीं करोगे इस्तेमाल; ऑनलाइन स्टॉकिंग के आरोपी को कोर्ट ने क्यों दी जमानत पीड़िता ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि वह अपनी इच्छा से आरोपी के साथ गई थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस रिकॉर्ड का अवलोकन क...