किशोरी को बंधक बनाकर दुराचार करने वाले को आठ वर्ष की सजा
मथुरा, जून 2 -- मथुरा, बंधक बना कर किशोरी के साथ दुराचार करने वाले को एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ब्रिजेश सिंह की अदालत ने 8 वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक रामपाल सिंह द्वारा की गई। फरह थाना क्षेत्र में रहने वाली विधवा की नाबालिग बेटी को 21 मई 2017 को पड़ोस में रहने वाली एक महिला की बेटी और दामाद ने उसे अपने घर यह कहकर बुलाया कि उसकी दादी और जीजा मिलना चाहते हैं। मां ने बेटी को पड़ोस के होने के नाते उनके घर भेज दिया। इसके बाद जब देर तक बेटी घर नहीं लौटी तो मां पड़ोसन के घर बेटी को तलाश करने के लिए पहुंची। तो पता चला कि उसकी बेटी को बबलू पुत्र बाबू खां निवासी हाथा बाग वाली गली डीग गेट थाना गोविन्द नगर जबरन अपने साथ बाइक पर ले गया है। बबलू उसकी...
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