मुजफ्फरपुर, जुलाई 24 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। पीयर थाना क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीया किशोरी को तीन वर्ष पहले अगवा करने के मामले में विधि विरुद्ध किशोर के पिता को 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। किशोर न्याय बोर्ड में उसके मामले की सुनवाई पूरी हुई। इसके बाद किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान दंडाधिकारी ने गुरुवार को फैसला सुनाया।

मामले का विवरण अभियोजन पदाधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि इस मामले में विधि विरुद्ध किशोर लगभग एक वर्ष तक पर्यवेक्षण गृह में रहा था। फिलहाल वह कहीं कुछ काम कर रहा है। किशोरी की मां ने 25 अक्टूबर 2023 को पीयर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 20 अक्टूबर 2023 को दिन के दस बजे उसकी 17 वर्षीया पुत्री अचानक घर से गायब हो गई। खोजबीन करने पर पता चला कि सीतामढ़ी जिला का एक विधि विरुद्ध किशोर ने शादी की नीयत से ...