मथुरा, फरवरी 27 -- वृंदावन दर्शन करने आए परिवार की किशोरी को अगवा कर दुराचार करने वाले को एडीजे विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट संतोष कुमार त्रिपाठी की अदालत ने दस वर्ष के कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अलका उपमन्यु द्वारा की गई। हरदोई निवासी परिवार अपनी नाबालिग बेटी व बेटे के साथ 16 मार्च 2022 को वृंदावन घूमने आया था। बिहारी जी मंदिर के दर्शन के दौरान परिवार की नाबालिग बेटी लापता हो गई। परिवार ने उसे काफी तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता नही चला। किशोरी के पिता ने वृंदावन कोतवाली में बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस किशोरी की तलाश में जुट गई। वृंदावन कोतवाली पुलिस ने 19 मार्च 2022 को किशोरी को बरामद करते हुए उसे बहला फुसला कर अगलवा करने वाले हरदोई निवासी नमन कुमार ...