बांदा, मार्च 20 -- बांदा। कार्यालय संवाददाता कालिंजर क्षेत्र में किशोरी को अगवाकर गैंगरेप कर बेचने के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने तीन दोषियों को बीस-बीस साल कारावास की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने तीनों दोषियों पर बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि दो दोषी जमानत पर थे, जबकि एक पहले से जेल में निरुद्ध है। मामले में अब तक एक महिला आरोपी विमला गिरफ्तार नहीं हुई है। उसने ही किशोरी को 40 हजार रुपये में बेचा था। अदालत ने उसकी फाइल अलग कर दी है।विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने बताया कि 18 मई 2017 को कालिंजर क्षेत्र के एक पीड़ित ने तहरीर दी। इसमें उन्होंने बताया कि 16 मई को 16 वर्षीय बेटी साइकिल से ईंट पाथने अरजरियन पुरवा जा रही थी। इसी दौरान वह लापता हो गई। उन्होंने पुलिस को बताया क...