मैनपुरी, दिसम्बर 9 -- दन्नाहार थाना क्षेत्र में आठ साल पहले किशोरी को अगवा करके दुष्कर्म करने के एक आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। आरोपी को किशोरी को लेकर जाने का आरोप साबित होने पर उसे दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश जितेंद्र मिश्रा ने ये सजा सुनाई। सजा का फैसला आने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। वर्ष 2017 में पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर अमन उर्फ अभिषेक पुत्र रामविलास निवासी नौनेर थाना दन्नाहार के विरुद्ध नाबालिग बहन को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी को दोषी पाते हुए उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। पीड़िता की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट और विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने ...
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