मुजफ्फरपुर, अगस्त 4 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मीनापुर थाना क्षेत्र के एक गांव से 13 वर्षीया किशोरी को अगवा करने में कोचिंग शिक्षक कुश कुमार को कोर्ट ने चार वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। विशेष पाक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने सोमवार को यह सजा सुनाई।

मामले की प्रक्रिया विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट में पांच गवाहों को पेश किया। घटना के 72 दिनों और चार्जशीट के 34 दिनों में ही सेशन-ट्रायल पूरा कर विशेष पॉक्सो कोर्ट ने यह सजा सुना दी।

किशोरी को अगवा कर ले गया था दिल्ली किशोरी के पिता ने बीते 15 जून को मीनापुर थाने में एफआईआर कराई थी। कहा था कि 12 जून को वे पत्नी के साथ हॉस्पिटल गए थे। जब 13 जून को लौटे तो उनकी 13 वर्षीया पुत्री घर में नहीं मिली। बाद में प...