मुजफ्फरपुर, जुलाई 8 -- मुजफ्फरपुर,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिरयानी खिलाने का झांसा देकर मीनापुर की 16 वर्षीया किशोरी को अगवा करने के मामले में कोर्ट ने रोशन कुमार को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसपर दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि पीड़िता को मिलेगी। विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने मंगलवार को यह सजा सुनाई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने छह गवाहों को पेश किया।किशोरी की मां ने बीते 23 मार्च को मीनापुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। कहा था कि 21 मार्च को उसकी पुत्री नानी के घर घूमने जाने की बात बताकर निकली। शाम तक वापस नहीं आई। इस संबंध में गांव की दो महिलाओं से पूछने गई तो अपशब्दों का प्रयोग करते हुए धक्का देकर भगा दिया। बाद में पता चला कि बगल ...