मुजफ्फरपुर, मई 20 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। सिकंदरपुर की किशोरी को अगवा कर छेड़खानी करने में पूर्वी चंपारण के राजेपुर थाना के मधुआहां निवासी प्रकाश कुमार को दोषी करार दिया गया है। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने बुधवार को फैसला सुनाया। सजा के बिंदू पर चार जून को सुनवाई होगी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट में साक्ष्यों को पेश किया।बताया कि किशोरी की मां ने सिकंदरपुर थाना में सात अप्रैल 2024 को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि तीन अप्रैल 2024 की शाम करीब चार बजे उसकी 14 वर्षीय पुत्री मोहल्ला में ही अपनी मौसी के घर गई। यह भी पढ़ें- किशोरी को अगवा करने में पूर्वी चंपारण का युवक दोषी इसके बाद वह नहीं लौटी। खोजबीन करने पर पता चला कि उसके पहले के क...