किशोरी के साथ छेड़खानी में अधेड़ दुकानदार दोषी
मुजफ्फरपुर, मई 19 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। औराई के एक गांव में दो वर्ष पहले दुकान पर सामान खरीदने गई 17 वर्षीया किशोरी से छेड़खानी में दुकानदार मो.कमरे आलम उर्फ कम्मो (57) को दोषी करार दिया गया है। सेशन ट्रायल के बाद मंगलवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने उसे दोषी ठहराया। सजा के बिंदू पर तीन जून को सुनवाई होगी। मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट में साक्ष्य पेश किए।किशोरी के चाचा ने 29 अगस्त 2024 को औराई थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। कहा था कि 28 अगस्त की दोपहर उसकी भतीजी गांव के मो.कमरे आलम उर्फ कम्मो की किराना दुकान पर सामान खरीदने गई थी। यह भी पढ़ें- नाबालिग से यौन शोषण मामले में उमेंद्र राय दोषी करार अकेला पाकर कम्मो ने उसे दुकान में खींच लिया और छेड़खानी करने लगा। ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.