गोपालगंज, जनवरी 16 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। किशोरी के यौन उत्पीड़न के सात साल पुराने मामले में एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पंकज चन्द्र वर्मा की कोर्ट ने उचकागांव थाने के पोखरभिंडा गांव के एक युवक को दोषी करार दिया है। उसकी सजा की बिन्दू पर 27 जनवरी को सुनवाई होगी। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो दारोगा सिंह तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने युवक को दोषी करार दिया। बताया जाता है कि गोपालगंज शहर के एक मुहल्ले की किशोरी का गोपालगंज में ही प्राइवेट स्कूल की गाड़ी चलाने वाले पोखरभिंडा गांव के कुंदन कुमार वर्णवाल से संपर्क हुआ था। वर्ष 2018 में वह किशोरी को बहला फुसलाकर तथा शादी का झांसा देकर यूपी के गुणवलिया बाजार में लेकर चला गया।वहां पर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगा। जब किशोरी गर्भवती हो ग...