सुल्तानपुर, अगस्त 24 -- सुलतानपुर। अमेठी के मुंशीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी का अपहरण और उत्पीड़न करने के दोषी मेवालाल को पॉक्सो कोर्ट के जज नीरज श्रीवास्तव ने दोषी करार देते हुए पांच साल की जेल और 15 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि नाबालिग पुत्री का आरोपी ने बहला-फुसलाकर कर अपहरण कर लिया और उससे तरह तरह से दुर्व्यवहार किया। अभियोजन पक्ष से पेश किए गए गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने मेवालाल को दोषी पाते हुए सजा सुनाकर सोमवार को जेल भेज दिया।

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