किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास
अलीगढ़, जुलाई 18 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। देहलीगेट क्षेत्र में पांच साल पहले किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत के न्यायाधीश अभिषेक कुमार बगड़िया ने दोषी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पूरी रकम पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि देहलीगेट क्षेत्र के एक इलाका निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें कहा था कि वह मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करता है। 13 नवंबर 2021 को सुबह साढ़े आठ बजे वह अपनी पत्नी के साथ काम पर गए थे। शाम साढ़े छह बजे लौटे तो देखा कि घर में रखा संदूक खुला हुआ था, जिसमें से रुपये गायब थे। उनकी 14 साल की बेटी भी गायब थी। उन्होंने शक जताया कि हाथरस के गांव मेतई निवासी लवकुश उसे बहला-फुस...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.