कुशीनगर, मार्च 20 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। जिले के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार की अदालत ने शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के दोषी मनबढ़ को बीस साल के सश्रम कारावास व 1.30 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है। दुष्कर्म के चलते पीड़िता गर्भवती भी हो गयी थी। अदालत ने अपने आदेश में टिप्पणी की है कि आत्मसम्मान का आदर करने वाली कोई महिला किसी व्यक्ति पर बलात्कार करने का गलत दोषारोपण कर अपने मान प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं लगाएगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो एक्ट) फूलबदन व अजय गुप्ता ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि वादी मुकदमा ने अभियुक्त भीम मद्धेशिया पुत्र पिन्टू मद्धेशिया, साकिन शिवपुर बुजुर्ग थाना कसया के खिलाफ नेबुआ नौरंगिया थाने में इस आशय का अभियोग पंजीकृत कराया था कि 28 जून 2021 को उनकी नाबालि...