मुजफ्फरपुर, अगस्त 28 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले से सात वर्ष पहले शादी की नीयत से 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण के मामले में दोषी अहियापुर थाना क्षेत्र के जगेश्वर लाल यादव को दो वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। उसपर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सेशन ट्रायल के बाद गुरुवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा ने उसे यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट में तीन गवाहों को पेश किया था। मूलरूप से साहेबगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली किशोरी के पिता ने 22 नवंबर 2018 को नगर थाना में एफआईआर कराई थी। कहा था कि 20 अक्टूबर 2018 की शाम उसकी पुत्री अचानक गायब हो...