किशोरी के अपहरण में दोषी को पांच वर्ष की सजा
फर्रुखाबाद कन्नौज, अक्टूबर 7 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रितिका त्यागी ने किशोरी के अपहरण में दोषी को पांच वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है। अदालत ने इस पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है। घटना कायमगंज कोतवाली क्षेत्र की है। एक गांव निवासी ग्रामीण ने 13 जून 2021 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 9 जून को दिन में 12 बजे वह बाग में था। इसी बीच अंकित उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया। अंकित की ओर से पुत्री को ले जाते हुये देखा गया। जानकारी मिलने पर वह अगले दिन अंकित के घर गया वहां पर उसके परिवार के कई लोग मिले। इन लोगों से जब पूछा गया तो वह लोग गाली गलौज करने लगे और धमकाने लगे। इन लोगो ने कहा कि पुत्री को किसी दूसरी जगह भेज दिया है। वापस नही करेंगे। पुलिस ने इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.