हमीरपुर, मई 20 -- हमीरपुर, संवाददाता। कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव से दस वर्ष पूर्व सोलह वर्षीय किशोरी को डरा धमकाकर अपने साथ ले गया था। पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष का कठोर कारावास व 25 सौ जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी सोलह वर्षीय पुत्री को डरा धमकाकर परसी डेरा निवासी युवक रोहित उर्फ अजीत पुत्र इंद्रजीत अपने साथ ले गया है। यह भी पढ़ें- अपहृता को घर में छिपाने के दोषी को तीन वर्ष की सजा जिसके बाद थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 29 मई 2016 को अपहरण व 8 पॉक्सो की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद आरोप पत्र को...