किशोरी के अपहरण मामले में दोषी को सात साल की कैद
बांदा, मई 14 -- बांदा। 16 वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण करने के मामले मे दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम श्रीपाल सिंह की अदालत ने सात साल कैद की सजा सुनाई । अदालत ने 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी का सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि बबेरू थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव निवासी पीडिता के पिता ने बबेरू थाने मे 2 सितंबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर से स्कूल गयी थी। तभी रास्ते मे शनि उर्फ प्रेम बाबू पुत्र छिदुआ निवासी ग्राम जौहरपुर थाना तिंदवारी उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया था।सूचना यह भी पढ़ें- सरायकेला: नाबालिग से यौन शोषण के दोषी सिद्धार्थ किस्कू को 25 साल की कड़ी सजा, कोर्ट ने लगाया जुर्माना मिलने पर उसके पिता ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी।तत्काली...
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