धनबाद, जुलाई 21 -- धनबाद, प्रतिनिधि। शादी की नीयत से किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रफुल्ल कुमार की अदालत ने नामजद आरोपी रंजीत कुमार मेहरा को दोषी करार दिया। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। अभियोजन का संचालन अपर लोक अभियोजक अमित प्रकाश ने किया। पीड़िता की मां की शिकायत पर कतरास थाने में 16 अप्रैल-2025 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक किशोरी नौ अप्रैल-2025 की सुबह 11 बजे अपने घर से निकली, परंतु वापस नहीं आई। खोजबीन के बाद पता चला कि रंजीत शादी का प्रलोभन देकर उसे अपने साथ बहला-फुसला कर ले गया है।

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