लखीमपुरखीरी, जनवरी 23 -- किशोरी के अपहरण कर दुराचार करने के एक मामले में कोर्ट चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे भूलेराम ने एक आरोपी को अपहरण और बलात्कार का दोषी पाते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास समेत तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। जबकि तीन आरोपियों को केवल अपहरण का दोषी पाते हुए सात सात वर्ष कारावास समेत पन्द्रह पन्द्रह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। कोर्ट ने इसी मामले की तीन महिला आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी भी कर दिया है। एडीजीसी संदीप कुमार मिश्र ने बताया की सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की एक किशोरी को 30 मई 2009 की रात आठ बजे कुछ लोग अपहरण कर ले गये थे। किशोरी के पिता ने इस मामले में रामू निवासी मुबारकपुर, सीतापुर, संतोष निवासी सुल्तानपुर, सीतापुर, संदीप, बेचेलाल निवासी पण्डित पुरवा लखीमपुर, समेत सात...