ललितपुर, मार्च 23 -- तालबेहट थानाक्षेत्र अन्तर्गत एक गांव में किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट नवनीत कुमार भारती ने आरोपित को बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और बीस हजार रुपये अर्थदंड का भी प्रवधान किया। जुर्माने की धनराशि अदा न करने पर आरोपित को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पाक्सो नरेंद्र सिंह गौर ने मामले की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 27 जुलाई 2020 को तालबेहट कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को एक ग्रामीण ने तहरीर सौंपी। जिसमें उसने बताया था कि उसकी पुत्री पुराने कपड़ों की सिलाई कराने गांव जा रही थी। इसी बीच आरोपित हल्के ने उसकी पुत्री का अपहरण कर लिया। काफी समय गुजरने के बावजूद जब उसकी पुत्री वापस नहीं लौटी तो वह इध...