हापुड़, फरवरी 26 -- थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के ग्राम सलाई से जून 2021 में किशोरी का अपहरण कर हत्या कर शव नाले में फेंकने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / त्वरित न्यायालय मिताली गोविंद राव ने हत्यारोपी को सजा सुनाई है। न्यायालय ने हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 33 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) करुणा नागर ने बताया कि थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के ग्राम सलाई निवासी मुस्तकीम अली ने थाना हापुड़ देहात में 21 जून 2021 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया कि उसकी साढ़े 17 वर्षीय पुत्री नौशीन 15 जून 2021 की रात करीब 2 बजे लापता हो गई। पीडि़त ने शक जाहिर किया कि उसकी बेटी को गांव का ही शानू उर्फ महबूब व अन्य बहला फुसलाकर ले गए हैं। पुलिस ने आरोपी शानू को 25 जून को गिर...
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