हमीरपुर, अगस्त 6 -- हमीरपुर, संवाददाता। पांच साल पूर्व घर से स्कूल जाने को निकली कक्षा नौ की छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले साले-जीजा को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार खरवार की अदालत ने क्रमश: उम्रकैद और 20 साल की सजा सुनाई है।

अपहरण की जानकारी विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि सुमेरपुर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने बताया कि उसकी चौदह वर्षीय कक्षा नौ की छात्रा सात दिसंबर 2021 की सुबह सुमेरपुर स्थित स्कूल को निकली थी। उसके पीछे अंकित कुमार पुत्र जयराम निवासी महुआ थाना महाराजपुर कानपुर नगर व उसका मित्र कौशल पुत्र नन्हे निवासी जहानाबाद लग गए। शाम को जब उसकी पुत्री घर लौटकर नहीं आई तो तलाश शुरू की। तीन जनवरी 2022 को थाने में प्रार्थना पत्र दिया, मगर पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। जिसके...