बुलंदशहर, जून 3 -- अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो-1 विनीत चौधरी ने वर्ष 2017 को खुर्जा देहात क्षेत्र के एक गांव से नाबालिग लड़की को अगवा करने के मामले में अभियुक्त को सात साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।बुधवार को अभियोजक महेश राघव ने बताया कि वर्ष 2017 में खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव बगरई खुर्द निवासी छत्रपाल पुत्र भरत सिंह द्वारा एक नाबालिग लड़की के अपहरण करने की घटना को अंजाम दिया गया था। 23 दिसंबर 2017 को खुर्जा देहात थाने पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया और जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल के माध्यम से न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराई गई...