किशोरी अपहरण मामले में एक को 5 वर्ष का कारावास
मोतिहारी, जून 29 -- मोतिहारी, विधि संवाददाता। सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश रजनीश रंजन ने एक किशोरी के अपहरण किए जाने के मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को पांच वर्षों का सश्रम कारावास एवं 70 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है।
सजा का आदेश अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। न्यायाधीश ने पीड़िता को पीड़ित घोषित करते हुए उसे कंपनसेशन देने का भी आदेश दिया। सजा फेनहारा निवासी बच्चा अंसारी के पुत्र आफताब अंसारी को हुई है। मामले में पीड़िता के पिता ने फेनहारा में मामला दर्ज कराया था, जिसमें अभियुक्त सहित तेरह नामजद किए गए थे।
पुलिस अनुसंधान कहा गया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को नामजद लोग अपहरण कर लिए थे। पीड़िता के बरामदगी व न्यायालय में बयान के बाद पुलिस ने अनुसंधान कर आफत...
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