भागलपुर, जून 7 -- किशनगंज से राकेश कुमार की रिपोर्ट खान एवं भूतत्व विभाग ने अन्य राज्यों से लघु खनिज लेकर प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए नयी व्यवस्था लागू की है। इसके तहत 10 जून से इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (आइएसटीपी) अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग द्वारा राज्य में अवैध खनन एवं खनिज परिवहन पर रोक लगाने तथा खनिज परिवहन को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की जा रही है।अन्य राज्यों से बालू, गिट्टी, पत्थर, मोरंग सहित अन्य लघु खनिज लेकर बिहार आने वाले सभी वाहनों का आइएसटीपी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के बाद वाहन मालिक या ट्रांसपोर्टर को मोबाइल नंबर पर लॉगिन आइडी एवं पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन कर ट्रांजिट पास के लिए आवेदन किया जा सकेगा। यह भी पढ़ें- पूर्णिया: 10 जून से लेना होगा इंटर स्...