भागलपुर, मई 18 -- शैलेश ओझा की रिपोर्ट अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीप चंद पाण्डेय की अदालत ने सोमवार नाबालिग का अपहरण कर छेड़खानी के एक मामले में पोक्सो अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में एक अहम फैसला सुनाया। अनन्य विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम दीप चंद पाण्डेय की अदालत ने पोठिया थाना क्षेत्र निवासी आरोपी अनारुल उर्फ अमेरुल उर्फ छोटन को पोक्सो अधिनियम सहित अन्य धाराओं में पांच वर्षों की सजा सुनाई है।अदालत ने आरोपी को पीड़िता के साथ अपहरण कर जबरन छेड़खानी करने का दोषी पाते हुए पोक्सो अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है। अदालत ने 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनायी है।अर्थदंड की राशि का भुगतान पीड़िता को देय होगा। विशेष लोक अभियोजक पोक्सो अधिनियम मनीष कुमार साह ने अदालत में सजा की बिंदु पर जोरदार जिरह पेस की।साथ ही अनन्य ...