चाईबासा, सितम्बर 28 -- गुवा। किरीबुरु थाना कांड संख्या 14/26, दिनांक 20 सितंबर 2026 के मामले में पुलिस ने एक 15 वर्षीय किशोर को विधि-विरुद्ध किशोर के रूप में न्यायालय में उपस्थापन के लिए भेजा है। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2), 317(2) एवं 3(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, मामले में किरीबुरु निवासी करीब 15 वर्षीय जोसेफ लोंगा, पिता जोलेन लोंगा को विधि-विरुद्ध किशोर के रूप में चिन्हित किया गया। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में उपस्थापन के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की आगे की जांच और आवश्यक कानूनी कार्रवाई में जुटी है।

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