नई दिल्ली, अप्रैल 1 -- नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। राजधानी के निजी स्कूल अभिभावकों को किसी खास विक्रेता से पुस्तक और वर्दी खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। शिक्षा निदेशालय ने पुस्तकों, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक सामग्रियों की बिक्री के संबंध में सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। निर्देश के मुताबिक, स्कूल को अपने आस-पास के कम से कम पांच या उससे अधिक विक्रेताओं के नाम, पता और फोन नंबर प्रदर्शित करने होंगे, जहां से छात्र किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं। यही नहीं, प्रदर्शित विक्रेताओं के अलावा भी अभिभावक अपनी सुविधा और जरूरत के हिसाब से किसी भी अन्य उपलब्ध दुकान से भी किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकते हैं।निदेशालय ने कहा कि निजी स्कूलों को स्कूल परिसर और अपनी वेबसाइट पर निर्धारित किताबों, शैक्षिक सामग्री और अन्य जरूरी चीजों की सूची पारदर्श...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.