नैनीताल, मई 19 -- उत्तराखंड हाईकोर्ट में धर्म परिवर्तन के बाद सरकारी योजनाओं और आरक्षण का दोहरा लाभ लेने के आरोपों से जुड़ी जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याची से पूछा कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया है और इसके बावजूद सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। यह भी पढ़ें- रोहिणी कोर्ट के जज का ट्रांसफर, कोर्टरूम में वकील से कहासुनी के बाद HC का ऐक्शन कोर्ट ने याची को निर्देश दिए कि वह ऐसे लोगों को तीन सप्ताह के भीतर मामले में पक्षकार बनाएं। साथ ही अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की। यह भी पढ़ें- फाल्टा में जिस पुष्पा को ढूंढ़ रहे थे CM शुभेंदु, उसे हाईकोर्ट स...