नैनीताल, जून 4 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के कासिमपुर गांव में सार्वजनिक उपयोग की भूमि (जोहड़) पर हुए अतिक्रमण को हटाने को लेकर दायर एक जनहित याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित भूमि से अतिक्रमण हटने के बाद याचिका निस्तारित की। यह याचिका स्थानीय निवासी इरफान और एक अन्य व्यक्ति द्वारा दायर की थी। राजस्व अभिलेखों के अनुसार, कासिमपुर की कब्जे वाली जमीन जोहड़ (तालाब/सार्वजनिक उपयोग) के रूप में दर्ज थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत के समक्ष यह स्वीकार किया कि संबंधित भूमि से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। दूसरी ओर, राज्य सरकार ने राजस्व अधिकारियों से मिले निर्देशों का हवाला देते हुए...