नई दिल्ली, अगस्त 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि तमिलनाडु सरकार और डीएमके समेत अन्य लोगों की उन याचिकाओं पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी, जिनमें कर्नाटक सरकार को कावेरी का पानी तुरंत छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने पहले कहा था कि तमिलनाडु सरकार की याचिका पर गुरुवार, 13 अगस्त को सुनवाई होगी। कुछ किसानों की ओर से बुधवार को पेश वरिष्ठ वकील पी. विल्सन ने तुरंत सुनवाई के लिए एक अलग याचिका का जिक्र किया। सीजेआई ने कहा कि इसे कल जस्टिस विक्रम नाथ (की अध्यक्षता वाली पीठ) के सामने आना था। यह भी पढ़ें- कर्नाटक को रोज 12 हजार क्यूसेक कावेरी जल छोड़ने का निर्देश लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इससे पहले, तमिलनाडु सरकार ने कहा था कि बारिश की कमी वाले स...