नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कावेरी जल विवाद संबंधी याचिका पर कर्नाटक सरकार से जवाब मांगा है। तमिलनाडु सरकार ने याचिका में नदी के पानी की अपने हिस्से की आपूर्ति में कमी का आरोप लगाते हुए पानी छोड़ने की मांग की थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ सामने सुनवाई कर रही थी। तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि पानी की कमी के कारण वह पहले ही खरीफ की शुरुआती फसल गंवा चुके है, वहीं कर्नाटक सरकार ने कहा कि वह 'भयानक सूखे की स्थिति' का सामना कर रहे है। तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सी. एस. वैद्यनाथन ने कहा कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) को पानी की कमी दूर करने के लिए इस कमी के संबंध में आदेश पारित करना चाहिए। पीठ ने पूछा कि कमी कितनी है? व...