मुजफ्फरपुर, जून 23 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। एसबीआई की सूतापट्टी शाखा की ओर से खरीदी गई कालीन मिठनपुरा थाने के शास्त्रीनगर के गोदाम से 39 वर्ष पहले चोरी के मामले में आरोपित विपिन बिहारी सिन्हा की आरोप मुक्ति अर्जी पर दोबारा सुनवाई होगी। उन्होंने आठ जून 2007 को आरोप मुक्ति की अर्जी ट्रायल कोर्ट में दाखिल की थी। इस अर्जी को सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने तीन मार्च 2015 को खारिज कर दिया। ट्रायल कोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट में जस्टिस सुनीलदत्त मिश्र की पीठ ने इसपर सुनवाई के बाद 15 जून को आरोप मुक्ति की अर्जी पर दोबारा सुनवाई का निर्देश ट्रायल कोर्ट को दिया है. यह भी पढ़ें- कालीन चोरी के 39 वर्ष पुराने मामले में आरोप मुक्ति की अर्जी पर दोबारा होगी सुनवाईएसबीआई के तत्कालीन प्रबंधक ने कराई थी एफआईआर ...