लखनऊ, अप्रैल 27 -- यूपी में पंजीकृत पुराने वाहनों की खरीद-फरोख्त करने वाले डीलरों की मनमानी अब नहीं चलेगी। जल्द ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खरीद-फरोख्त से संबंधित प्रक्रिया की निगरानी होगी। कार बाजार चलाने के लिए संचालकों को जो प्रमाण पत्र जारी होगा, उसकी वैधता पांच वर्ष होगी। फिर उसका नवीनीकरण कराना होगा।परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह की ओर से जल्द पोर्टल तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। यही नहीं कार व अन्य पुराने वाहन खरीदने वाले विक्रेताओं को भी राहत मिलेगी। अभी गाड़ी के कागज ट्रांसफर कराने में काफी भागदौड़ करनी पड़ती है। कई बार गाड़ी ट्रांसफर न होने से कठिनाई होती है। दुर्घटना होने पर गाड़ी बेचने वाले ही परेशान होते हैं और डीलर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। अब वाहन खरीदते समय ही वाहन स्वामी को वाहन के क...